नई Scrap Policy की घोषणा, गांधीनगर में पीएम मोदी और नितिन गडकरी की मौजूदगी में की गई। जानिए आपके पुराने वाहनों पर कौन से नए नियम लागू होते हैं।
- देश भर से 200 से अधिक Automobile डीलरों को आमंत्रण
- Electric Vehicles को बढ़ावा देने में अहम साबित होगी नीति
- एक अगस्त से लागू होगी नई Scrap Policy
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महात्मा मंदिर में नई Scrap Policy की घोषणा
गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आज नई वाहन Scrap Policy की घोषणा की गई। वाहन Scrap Policy के तहत 15 साल पुराने सरकारी और 20 साल पुराने निजी वाहनों को निकाल कर नए वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी और प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे.
गुजरात के अलंग में शुरू होगा देश का पहला Scrap प्लांट
केंद्र सरकार ने देश में Electric Vehicles को बढ़ावा देने और उनके प्रदूषण को कम करने के लिए नई नीति की घोषणा की है। देश की Scrap Policy की घोषणा महात्मा मंदिर में की गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार राज्य में पुराने वाहनों को हटाने के लिए जहां Scrap Policy बना रही है, वहीं गुजरात में इन Scrap Vehicles के लिए प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये प्लांट अलंग, भावनगर में स्थित होगा।
15 साल पुराने वाहन को रद्द किया जाएगा
नीति की घोषणा के साथ ही देश भर से 200 से अधिक Automobile डीलरों को आमंत्रित किया गया है।
नीति के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई घोषणाएं
- 20 साल से पुराने निजी वाहन का अनिवार्य फिटनेस टेस्ट
- 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहन का अनिवार्य फिटनेस टेस्ट
- 8 साल पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स
- पर्यावरण को बेहतर बनाने पर खर्च होगी ग्रीन टैक्स की राशि
- फिटनेस टेस्ट चार्ज के साथ-साथ ग्रीन टैक्स की दरें भी बढ़ाई जाएंगी
Scrap Policy के तहत पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले नए वाहनों और वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। जिसके तहत इन लाभों की घोषणा की गई। हालांकि नई Scraping Policy में विंटेज कारों को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही Scraping Policy लागू होने के बाद वाहनों के दाम 30 से 40 फीसदी तक कम कर दिए गए हैं
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- पुरानी कारों को Scrap करने वाली कंपनियां नई कारों पर 5 फीसदी की छूट
- Scraping Policy में नए वाहन की खरीद पर 5 फीसदी की छूट
- नई कार खरीदने पर 3 साल के लिए रोड टैक्स में 25% की छूट
- नए वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा
- नई पॉलिसी का लाभ लेने के लिए ग्राहक को Scraping सेंटर में जाकर वाहन की कीमत पता करनी होगी,
और वही में जमा करवानी होगी
और वही में जमा करवानी होगी
- पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस भी बढ़ाई जाएगी।
- वाहन की Scraping करने पर वाहन के मालिक को कार की भाव का 4 से 6 प्रतिशत मिलेगा।
- एक साल में हट जाएगा टोल बूथ, GPS के जरिए वसूला जाएगा टोल टैक्स
- पॉलिसी के बाद स्टील, रबर, एल्युमीनियम, रबर का आयात नहीं करना पड़ेगा