Dr. Ambedkar Awas Yojana Online Apply Form: अनुसूचित जाति बेघर, खुला भूखंड, अनधिकृत कच्ची मिट्टी और पहली मंजिल की इमारत इस योजना का उद्देश्य तीन किस्तों में 1,20,000 रुपये का भुगतान करना है। रु. 1,20,000 सहायता, पहली किस्त - रु. 40,000, दूसरी किस्त - रु. 60,000 और तीसरी किस्त – 20,000/- रुपये लाभार्थी को दिया जाएगा।नियम और शर्तें लाभार्थी को या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लागू किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ नहीं लेना चाहिए।
Dr. Ambedkar Awas Yojana के अंतर्गत प्राप्त सहायता से मकान का पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होगा अतः शेष राशि को लाभार्थी को स्वयं जोड़कर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय रु. 1,20,000 और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय रु. 1,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए आवास सहायता के अलावा।
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Dr. Ambedkar Awas Yojana का उद्देश्य
अनुसूचित जाति बेघर, खुला प्लॉट, निर्जन कच्ची मिट्टी एवं प्रथम तल पर भवन निर्माण हेतु। तीन किश्तों में 1,20,000 का भुगतान किया जाता है। 1,20,000 संन्यास में से पहली किस्त 40,000 रुपये, दूसरी किस्त 60,000 रुपये और तीसरी किस्त 20,000 रुपये है।
Dr. Ambedkar Awas Yojana के नियम और शर्तें
सरकार द्वारा लागू किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभार्थी या लाभार्थी के परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा लाभार्थी का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।
Dr. Ambedkar Awas Yojana के तहत प्राप्त सहायता से घर का पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होगा अतः शेष राशि को लाभार्थी को स्वयं जोड़कर पूर्ण करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक और शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सहायता के अलावा 90 दिनों के लिए आवास निर्माण के लिए अकुशल रोजगार योजना के नियमों के अनुसार तालुका पंचायत की नरेगा शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में तालुका पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/महानगरपालिका से शौचालय के लिए 12,000/- रुपये प्राप्त किए जा सकते हैं।
Dr. Ambedkar Awas Yojana के लिए दस्तावेज
आवेदक का आधार कार्ड
आवेदक का राशन कार्ड
आवेदक की जाति/उपजाति का उदाहरण
आवेदक की कुल वार्षिक आय का उदाहरण
निवास का प्रमाण (बिजली बिल / लाइसेंस / पट्टा समझौता / चुनाव कार्ड, राशन कार्ड में से कोई एक)
भूमि स्वामित्व आधार/दस्तावेज़/आकार प्रपत्र/अधिकारों का प्रपत्र/चार्टर (जैसा लागू हो)
बैंक पासबुक/रद्द चेक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (आवेदक का नाम)
पति की मृत्यु का उदाहरण (यदि विधवा हो)
जिस भूमि पर मकान बनना है, उस भूमि के क्षेत्रफल को दर्शाने वाले मानचित्र की प्रति, जिस पर तलाटी-सह-मंत्री के हस्ताक्षर हों।
चुनावी साख
भवन निर्माण लॉट
एक हलफनामा जिसमें कहा गया है कि उसने पहले इस योजना का लाभ नहीं उठाया है
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Dr. Ambedkar Awas Yojana का फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें
इस सेवा का लाभ अब समाज कल्याण वेबसाइट से ऑनलाइन लिया जा सकता है। जिसे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से पाया जा सकता है।
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ऑनलाइन फॉर्म की कॉपी और फॉर्म का प्रमाण सत्यापन के लिए, जिला अनुसूचित जाति कल्याण प्रभाग अधिकारी (अपने तालुका / जिले में जिसे प्राधिकरण दिया गया है) के कार्यालय में जाकर इसकी जांच करवाएं।