आधार पैन कार्ड लिंक से जुड़े ताज़ा समाचार

स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड और आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज हैं। आयकर (IT) विभाग पैन कार्ड जारी करता है, जबकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार कार्ड जारी करता है।

आधार पैन कार्ड लिंक से जुड़े ताज़ा समाचार





PAN एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो कर उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों को जारी की जाती है। Aadhar Number सभी निवासियों के लिए जारी की गई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है। हालांकि, आईटी विभाग ने PAN Aadhar Card Link करना अनिवार्य कर दिया है।

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PAN Aadhar Linking (पैन-आधार लिंकिंग) पर परिपत्र

आईटी विभाग ने एक परिपत्र जारी किया कि सभी पैन-धारकों (छूट श्रेणी में आने वालों को छोड़कर) के लिए 31 मार्च 2023 के भीतर अपने पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य है। प्रारंभ में, आईटी विभाग ने 31 मार्च 2022 तक पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। और फिर इसे 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया। हालांकि, 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच अपने पैन-आधार को लिंक करने वाले लोगों को 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ा।

इसके बाद, IT Department ने पैन-आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 June 2023 कर दिया। पैन-आधार को 1 जुलाई 2022 से 30 June 2023 के बीच लिंक करने वाले पैन धारकों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पैन कार्ड 1 July 2023 से निष्क्रिय हो सकता है. अगर पैन धारक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं। आयकर विभाग ने कर चोरी को नियंत्रित करने और रोकने के लिए पैन-आधार को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

पैन-आधार लिंकिंग के लिए छूट की श्रेणी में कौन आता है?

जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी कर योग्य व्यक्ति।
80 वर्ष से अधिक आयु के लोग (सुपर सीनियर सिटीजन)।
वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

पैन को आधार कार्ड से जोड़ने का महत्व

आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते समय पैन-आधार लिंकिंग जरूरी है। पैन और आधार लिंक नहीं होने पर आईटी विभाग आईटीआर को खारिज कर सकता है।
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, सब्सिडी प्राप्त करने और बैंक खाता खोलने जैसी सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पैन और आधार कार्ड जमा करना आवश्यक है। इस प्रकार, जब पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होते हैं तो सरकारी सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल होता है।
जब पैन-आधार लिंक नहीं होता है, तो नया पैन कार्ड प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है यदि पुराना पैन कार्ड क्षतिग्रस्त हो या खो गया हो क्योंकि नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है।

पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने के परिणाम

करदाता आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं या निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ आईटीआर का दावा नहीं कर सकते हैं।
लंबित रिटर्न संसाधित नहीं किए जाएंगे, और निष्क्रिय पैन कार्डों को लंबित रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे।
टीसीएस/टीडीएस उच्च दर पर लागू होगा।
टीसीएस/टीडीएस क्रेडिट फॉर्म 26एएस में नहीं दिखेगा और टीसीएस/टीडीएस प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं होंगे।
करदाता शून्य टीडीएस के लिए 15जी/15एच घोषणाएं जमा नहीं कर पाएंगे।
निम्नलिखित लेनदेन नहीं किए जा सकते क्योंकि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा:
- एक बैंक खाता खोलें।
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड जारी करना।
- 50,000 रुपये से अधिक की म्युचुअल फंड यूनिट की खरीद।
- एक दिन के दौरान बैंक या डाकघर में रु. 50,000 से अधिक नकद जमा।
- एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक नकद में बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश की खरीद।
- एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों, निधि, गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों (एनबीएफसी), आदि के साथ 50,000 रुपये से अधिक या कुल 2,50,000 रुपये से अधिक की सावधि जमा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा परिभाषित एक या एक से अधिक प्रीपेड भुगतान साधनों के लिए बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश या बैंकर्स चेक के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रति लेनदेन 2,00,000 रुपये से अधिक की वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री या खरीद।

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पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज के बाईं ओर 'Quick Links' शीर्षक के तहत, 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: 'PAN' और 'Aadhaar Number' दर्ज करें और 'Validate' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: पेनल्टी भुगतान सत्यापित होने पर 'Your payment details are verified' बताते हुए एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा। लिंकिंग अनुरोध सबमिट करने के लिए 'Continue' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आवश्यक विवरण दर्ज करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6: मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
स्टेप 7: पैन-आधार कार्ड को लिंक करने का अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा।

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कैसे चेक करें कि मेरा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं?

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज के बाईं ओर 'Quick Links' शीर्षक के तहत, 'Link Aadhaar Status' विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: 'PAN' और 'Aadhaar Number' दर्ज करें और 'View Link Aadhar Status' बटन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा जिसमें कहा जाएगा कि आपका पैन आधार संख्या से जुड़ा हुआ है या नहीं।
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