GST काउंसिल की बैठक खत्म! क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा ?

GST Council (जीएसटी काउंसिल) की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जिसमें GST बढ़ने या घटने से कुछ वस्तुएं सस्ती हो गई हैं तो कुछ पर ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। GST Council Meeting (जीएसटी काउंसिल की बैठक) के बाद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर सबसे ज्यादा रकम चुकानी होगी क्योंकि इन सभी सेवाओं पर GST टैक्स बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है।

GST काउंसिल की बैठक खत्म!





GST Council Meeting (जीएसटी काउंसिल बैठक) की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। सीतारमण ने मंगलवार शाम प्रेस ब्रीफिंग कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। GST परिषद ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत GST लगाने पर सहमत हो गई है। साथ ही सिनेमा हॉल में खाना भी अब सस्ता हो जाएगा।

GST Council (जीएसटी काउंसिल) ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर GST घटाने का फैसला किया है। GST Council ने सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने पर टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा आयातित कैंसर दवाओं पर अब IGST लागू नहीं होगा। GST Council की बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दे दी गई।

ये सामान सस्ता होगा

- GST परिषद ने कैंसर रोधी दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को GST कर से मुक्त कर दिया है।
- GST काउंसिल ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सा खाद्य उत्पादों (FSMP) के आयात पर GST से राहत देने का भी फैसला किया है।
- सैटेलाइट सेवा प्रक्षेपण भी सस्ता हो गया है, क्योंकि GST परिषद ने निजी ऑपरेटरों द्वारा GST उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं की अनुमति दे दी है।
- कच्चे पेलेट पर GST 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
- सिनेमा हॉल में खाना अब सस्ता होगा। फिलहाल सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले खाने पर 18 फीसदी टैक्स लगता है। अब इसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
- मछली में इस्तेमाल होने वाले पेस्ट पर GST 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
- कृत्रिम ज़री धागे पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

ये सामान महंगा होगा

- ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ महंगी हो जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़, कैसीनो पर 28 प्रतिशत GST लगेगा।
- मल्टी-यूटिलिटी और क्रॉसओवर यूटिलिटी (XUV) कैटेगरी के वाहनों पर 22 फीसदी सेस लगने से गाड़ियां महंगी हो जाएंगी।
- हालांकि, इसके लिए वाहन को तीन मानदंडों को पूरा करना होगा- लंबाई 4 मीटर से अधिक, इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी से अधिक।

जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होते ही एक मुद्दे पर कई राज्य विरोध में आ गए। बैठक में विपक्षी सरकारों वाले विभिन्न राज्यों ने एक फैसले पर चिंता व्यक्त की। इस फैसले में ईडी को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के साथ जानकारी साझा करने की इजाजत दी गई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे 'टैक्स आतंकवाद' करार देते हुए कहा कि छोटे व्यापारी इससे डरे हुए हैं।

वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2022 में संशोधन किया है। इसके तहत, जीएसटीएन, जो जीएसटी की प्रौद्योगिकी शाखा को संभालती है, उन संस्थाओं की सूची में शामिल किया गया है जिनके साथ ईडी जानकारी साझा कर सकता है।
Previous Post Next Post
Job WhatsApp Group!