सीमा से ज्यादा कृषि भूमि रखी तो जाना पड़ सकता है जेल! भारत में बहुत से लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है
आज हम आपको एक ऐसे कानून के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका उल्लंघन हर कोई करता है या उसके आसपास के लोग। हालांकि, जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग इस तरह की गलती कर बैठते हैं।
India के Constitution ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्यायपूर्ण जीवन का अधिकार दिया है। लेकिन, कभी-कभी जानकारी के अभाव में इंसान गलती कर बैठता है और पछताता है, जब वह कानून(law) के जाल में फंस जाता है। आज हम आपको एक ऐसे कानून (Land law) के बारे में बताने जा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, भारत में खेती योग्य जमीन किस हद तक रखी जा सकती है, इसे लेकर कोई कानून नहीं है. लेकिन देश भर के हर राज्य ने ज़मीन रखने की एक निश्चित सीमा (limit) तय कर रखी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप 100 एकड़ और 1000 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन भारत में जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है। पूरे देश में जमीन रखने का कोई एक समान कानून नहीं है.
क्या भारत में भूमि की कोई निश्चित सीमा है? / Is there any fixed limit of land in India?-
भारत में जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने यह अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। किसी देश में कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे उतनी जमीन का मालिक नहीं हो सकता। भारत में जमीन खरीदने की सीमा अलग-अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार तय की जाती है। प्रत्येक राज्य ने खेती योग्य भूमि के लिए सीमाएँ निर्धारित की हैं। पूरे देश में इसके लिए कोई एक समान कानून नहीं है.
कानून कब आया? / When did the law come?
देश में जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए भूमि सुधार अधिनियम 1954 बनाया गया था। इस एक्ट के आने के बाद हर राज्य में लैंड होल्डिंग को लेकर अलग-अलग नियम बन गए हैं.
किस राज्य में कितनी कृषि भूमि अधिकतम खरीद सकता है ?
केरल में भूमि संशोधन अधिनियम 1963 के तहत एक अविवाहित व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। वहीं, 5 सदस्यों का एक परिवार 15 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है।
महाराष्ट्र में खेती योग्य जमीन केवल वही लोग खरीदेंगे जो पहले से ही खेती कर रहे हैं। यहां अधिकतम सीमा 54 एकड़ है.
पश्चिम बंगाल में अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है। वहीं,
बिहार में आप 15 एकड़ तक कृषि भूमि खरीद सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है.
कर्नाटक में 54 एकड़ जमीन खरीदी जा सकती है.
उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति अधिकतम 12.5 एकड़ कृषि योग्य भूमि खरीद सकता है।
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हर राज्य में कानून अलग क्यों है? / Why is the law different in every state?
देश के प्रत्येक राज्य को भूमि निर्माण अधिनियम दिया गया है क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। स्वदेशी भूमि, आदिवासी भूमि, लाल डोरा भूमि कई प्रकार की भूमि सरकार के पास है, जिस पर राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है।
શું તમને ખબર છે ગુજરાત માં કેટલી જમીન એક વ્યક્તિ ખરીદી ? Please Comment
अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो संपत्ति विरासत अधिनियम में जमीन रखने का प्रावधान है। लेकिन भारत की तरह यहां भी हर राज्य के नियम अलग-अलग हैं। बांग्लादेश में भी यही स्थिति है. बांग्लादेश में भी जमीन रखने का कोई निश्चित कानून नहीं है. अंग्रेजों द्वारा पारित कानून संशोधित रूप में आज भी तीनों देशों में लागू हैं। कुल मिलाकर भारत में अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा जमीन है तो आपको जेल हो सकती है।