Pan Card New Update: आयकर विभाग ने देश के करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है। आईटी ने सोशल साइट एक्स पर कहा कि टैक्स कटौती की ऊंची दर से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक कर लें।
Pan Card Update : आयकर विभाग ने देश के करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश साझा किया है। IT ने सोशल साइट X पर कहा कि टैक्स कटौती की ऊंची दर से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने Pan Card को Aadhaar Card से लिंक कर लें। अगर आपने ऐसा किया तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। Pan Card Update के तहत हर किसी को करना होगा ये जरूरी काम, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना दरअसल, आधार और पैन को लिंक करने से न केवल टैक्स प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है, बल्कि धोखाधड़ी और टैक्स चोरी को रोकने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा, यह प्रक्रिया सरकार को समय पर टैक्स रिफंड या अन्य वित्तीय लाभ देने में मदद करती है।
Income Tax Department ने ट्वीट किया, "करदाताओं को ध्यान देना चाहिए, 31 मई, 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें। 31 मई तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने से यह सुनिश्चित होता है कि 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए आपके पास निष्क्रिय पैन है।" आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206AA और 206CC के तहत कर लगाया जाएगा।
यह पहली बार नहीं है जब विभाग ने नागरिकों से पैन-आधार को लिंक करने के लिए कहा है। 23 अप्रैल, 2024 को जारी एक परिपत्र (सीबीडीटी परिपत्र संख्या 6/2024) में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक न करने के नियमों और संभावित परिणामों की रूपरेखा दी।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें:
Income Tax Department की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।
अपना Pan Number और Adhaar Card नंबर दर्ज करें और 'Validate' बटन पर क्लिक करें।
अपने Adhaar Card के अनुसार अपना Name और Mobile Number दर्ज करें और 'Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें।
अपने Mobile Number पर प्राप्त OTP दर्ज करें और 'Validate' बटन पर क्लिक करें।