कॉल रिकॉर्डिंग से हो सकती है सजा- जानें क्या कहता है नियम?

हर कोई हर दिन कई लोगों से फोन पर बात करता है। कभी-कभी यह व्यक्तिगत होता है, कभी-कभी यह सामान्य होता है। कुछ लोग अपनी Call Recording कॉल रिकॉर्ड करते हैं। वे अपने फोन में कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन ऑन रखते हैं, ताकि बाद में की गई बातचीत को सुना जा सके। हालाँकि, बातचीत रिकॉर्ड करने से पहले दूसरे व्यक्ति की अनुमति लेनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति की अनुमति के बिना कॉल रिकॉर्ड करना अपराध है।

कॉल रिकॉर्डिंग से हो सकती है सजा- जानें क्या कहता है नियम?

अगर आप किसी की अनुमति के बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। ऐसे मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करायी जा सकती है। संविधान भारतीय नागरिकों के लिए कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करता है। जिसमें अब निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है।

Call Recording Punishment किसी की इच्छा के बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में कॉल रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

कॉल रिकॉर्डिंग गैरकानूनी है

कॉल रिकॉर्ड करने से पहले आपको अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी। अनुमति लेने के बाद ही आप किसी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं है तो ऐसा करना अवैध माना जाएगा। दरअसल ऐसा करना किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और दूसरा व्यक्ति इसके खिलाफ मुकदमा भी दायर कर सकता है। अगर कोई आपकी कॉल रिकॉर्ड करता है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं।

कॉल रिकॉर्डिंग आर्टिकल 21 का उल्लंघन है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को निजता का अधिकार है। किसी भी तीसरे पक्ष की अनुमति के बिना कॉल रिकॉर्डिंग पूरी तरह से अवैध मानी जाती है। इसके साथ ही यह व्यक्ति को संविधान से मिले निजता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत प्रत्येक कॉल रिकॉर्ड को अदालत में पेश किया जा सकता है। इसकी कुछ शर्तें हैं- रिकॉर्ड की गई आवाज स्पष्ट और पहचानने योग्य होनी चाहिए। प्रामाणिकता का प्रमाण होना चाहिए। रिकॉर्डिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और मामले से संबंधित होना चाहिए। रिकॉर्डिंग भंडारण उपकरणों को सील करके हिरासत में रखा जाना चाहिए।

तस्वीरें क्लिक करना भी गैरकानूनी है

किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना तस्वीरें लेना और वीडियो शूट करना भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाता है। यानी ऐसा करके आप किसी भी व्यक्ति को मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इससे हमेशा बचना चाहिए।


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