RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया

भारतीय रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है। जब भी कोई बैंक नियमों की अनदेखी कर मनमानी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगाता है या बैंकिंग लाइसेंस भी रद्द कर देता है। इसी सिलसिले में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित Purvanchal Co-operative Bank पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया

केंद्रीय बैंक ने कहा कि Purvanchal Co-operative Bank पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के निगम आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंक को बंद करने और एक जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति का आदेश देने के लिए कहा गया है।

RBI Cancelled purvanchal co operative bank license

खाताधारकों को कितने रुपये मिलेंगे?

प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि 5 लाख रुपये तक ही डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC से प्राप्त करने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

पूर्वांचल सहकारी बैंक जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पा रहा है

आरबीआई ने कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान करने में असमर्थ है। आरबीआई ने कहा, 'बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है। यदि बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।'

बैंक बंद रहेगा

आरबीआई ने उत्तर प्रदेश सहकारी आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

पैसे निकाले

DICGC द्वारा बीमा कवर की सीमा ₹5 लाख तक है। इसलिए ग्राहकों को इस लिमिट का सही से इस्तेमाल करना चाहिए और जल्दी से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए ग्राहक DICGC या RBI की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियां को भी बैंक बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक को बंद कर दिया जाना चाहिए और एक परिसमापक नियुक्त किया जाना चाहिए। परिसमापन पूरा होने पर, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी योजना (DICGC) के तहत बैंक खाताधारकों को 5 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। बैंक खाते में 5 लाख रुपये तक जमा होने पर ही DICGC का लाभ मिलता है। इससे अधिक रकम बैंक में जमा होने पर उसे वापस नहीं किया जा सकेगा।

यह घटना बैंकिंग विनियमन के महत्व पर प्रकाश डालती है। ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपना पैसा केवल आरबीआई द्वारा विनियमित और जमा बीमा द्वारा संरक्षित बैंकों में ही जमा करें।

आपका बैंक जमा बीमा के लिए पंजीकृत है या नहीं

यदि आपका पैसा किसी बैंक में जमा है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जांच सकते हैं कि यह जमा बीमा के लिए पंजीकृत है या नहीं। यहां लिंक है- https://www.dicgc.org.in/FD_ListOfInsuredBanks.html


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